कलकत्ता कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों का पक्ष सुना, दोनों याचिकाओं पर अदालत ने सुरक्षित रखा आदेश

कोलकाता
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार और सीबीआई की उन दो अलग-अलग याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के संबंध में सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में आरजी कर अस्पताल की महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या मामले के दोषी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने संबंधी अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने सुना दोनों का पक्ष
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अगुवाई वाली अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों का पक्ष सुना। दोनों ने दलील दी कि अपराध के एकमात्र दोषी राय को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सियालदह सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा पर्याप्त नहीं है। दोनों याचिकाओं में दोषी को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

सीबीआई ने दावा किया है कि केवल उसे अधीनस्थ अदालत के आदेश को सजा के अपर्याप्त होने के आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है क्योंकि उसने मामले की जांच की और वह अभियोजन एजेंसी थी।

 

Source : Agency

5 + 15 =

ANKUR PANDEY(Owner/Editor)

Email: [email protected]

Mobile: 9200444084

C.G Office Add: Khairagarh, Chhuikhadan Gandai, KHAIRAGARH, Chhattisgarh, India 491881