नगरीय क्षेत्र में प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनो का प्रवेश रहेगा वर्जित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधत्मक आदेश
परसौना से  पॉवर प्लांट तक पर्याप्त स्ट्रीट लाईटें लगाने का संबंधित कम्पनियो को जारी किया गया निर्देश

सिंगरौली 
वर्तमान में सिंगरौली जिला अंतर्गत सड़क मार्ग से होकर कोयला, राखड़, गिट्टी एवं बालू आदि का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन के कारण प्रायः हाने वाली सड़क दुर्घटनाओं से जन-धन की हानि तथा आमजन को हो रही असुविधा एवं निर्मित हो रही कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ऐसे वाहनों का परिवहन विनियमित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए है।  साथ ही इस परिपेक्ष्य में जारी पूर्ववर्ती प्रतिबंधात्मक आदेशों में यथाप्रस्तावित संशोधन परिवर्धन किया जाना प्रासांगिक है।
उक्त के दृष्टिगत रखते हुयें कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री  चन्द्रशेखर शुक्ला, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से इस आशय का निर्देश जारी किया गया है कि परसौना से रजमिलान मुख्य मार्ग में बंधौरा पॉवर प्लांट से कोयला परिवहन करने वाले वाहनों से रात्रि के समय में अंधेरा होने के कारण सड़क दुर्घटनाए हो रही है उक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। बंधौरा पॉवर प्लांट की स्वामी कंपनी महान एंर्जन लिमिटेड द्वारा  उक्त सड़क मार्ग में परसौना से पॉवर प्लांट तक पर्याप्त स्ट्रीट लाईटें लगवाया जाना सुनिश्चित करें।परसौना से रजमिलान बंधौरा मार्ग पर परिवहन करने वाले लोड एवं खाली दोनों प्रकार के वाहनों को आते जाते समय 10-10 के समूह में आगे एवं पीछे कॉनवाय वाहन अनिवार्य रूप से चलाया जाये  एवं वाहनों की अधिकतक स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा सुनिश्चित की जावे।
जारी आदेश में  बरगवां गडरिया कॉनवाय पांइट से बंधौरा गड़ाखाड़ बाजार तक कोयला, राखड़ एवं गिट्टी बालू  इत्यादि का परिवहन करने वाले तथा अन्य सभी प्रकार के भारी वाहन तथा खाली भारी वाहनों का बरगवां गडरिया कॉनवाय पांइट से बंधौरा गड़ाखाड़ बाजार तक कोयला, राखड़ एवं गिट्टी बालू इत्यादि का परिवहन करने वाले तथा अन्य सभी प्रकार के भारी वाहन तथा खाली भारी वाहनों का प्रवेश में दिए गए विवरण अनुसार प्रतिबंधित किया जाकर नो एण्ट्री का समय निर्धारित किया जाता है।
     जिसके तहत तेलाई मोड़ काचन नदी पुल के पास नवानगर, जंयत की ओर तथा बैढ़न विन्ध्यनगर की ओर नो इंन्ट्री प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रभावशील रहेगी।  जयंत  तिराहा बस पड़ाव के पास निगाही,नवानगर, माजन मोड़, बैढ़न परसौना की ओर प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा इंदिरा चौक लेवर गेट के पास से बैढ़न माजन - गनियारी तरफ एवं गनियारी तिराहा  बैढ़न माजन  विन्ध्य नगर की ओर नो इंन्ट्री प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि में संबंधित क्षेत्रो मे बड़े वाहनो का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर दिनांक31 अगस्त 2025 तक प्रभावशील रहेगा ।आदेश के उलंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्यसुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
 

 

Source : Agency

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