जमीन कारोबार पर रोक! डंकुनी–सूरत कॉरिडोर परियोजना के लिए दुर्ग के 25 गांव प्रभावित

दुर्ग.

जिले में प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ( डंकुनी – सूरत) परियोजना के निर्माण हेतु तहसील दुर्ग एवं पाटन के ग्रामों की भूमि पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध संबंधी आदेश में संशोधन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित ग्रामों के स्थान पर संशोधित ग्रामों की सूची प्रभावशील होगी।

संशोधित आदेश के तहत दुर्ग तहसील के ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई एवं डुमरडीह, पाटन तहसील के ग्राम परेवाडीह, पहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह एवं बटंग तथा भिलाई-3 तहसील के ग्राम सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), सोमनी, गनियारी, देवबलोदा एवं उरला सहित कुल 25 ग्रामों को आदेश में शामिल किया गया है।

इन ग्रामों की निजी भूमि के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी- बिक्री पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा तथा परियोजना के पारदर्शी एवं सुचारू क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावी रहेंगी।

 

#Land Dealing Halt

Source : Agency

3 + 8 =

ANKUR PANDEY(Owner/Editor)

Email: [email protected]

Mobile: 9200444084

C.G Office Add: Khairagarh, Chhuikhadan Gandai, KHAIRAGARH, Chhattisgarh, India 491881