MP High Court ने टीआई को सुनाई अलबेली सजा, लगाने होंगे इतने हजार पौधे, GPS लोकेशन समेत रिपोर्ट भी मांगी

सतना
 जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को एक अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीआई द्विवेदी को चित्रकूट क्षेत्र में एक साल की अवधि में कुल 1000 फलदार पौधे लगाने होंगे और उनकी देखरेख भी करनी होगी। यह सजा उन्हें एक न्यायिक आदेश की तामीली न कराने के कारण दी गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह शामिल हैं, ने यह आदेश गुरुवार को सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पौधरोपण कार्य 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच पूरा किया जाना चाहिए।

टीआई को पौधों के फोटो और उनकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी कोर्ट में पेश करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित है। उससे पहले सतना पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे पौधों का निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें।

नोटिस तामीली में चूक बनी वजह

यह मामला एक नाबालिग से दुराचार के प्रकरण से जुड़ा है। सतना की जिला अदालत ने 10 अक्टूबर 2021 को रामअवतार चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को पीडि़ता को नोटिस भेजा, जिसे सतना कोतवाली पुलिस के माध्यम से तामील कराना था। लेकिन पुलिस की ओर से यह प्रक्रिया समय पर नहीं की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

क्या है पूरा मामला

सतना जिले के निवासी रामअवतार चौधरी को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामअवतार चौधरी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी। इसमें बीते साल 30 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पीडि़ता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी द्वारा यह नोटिस समय पर तामील नहीं कराया गया। जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। थाना प्रभारी ने माफी मांगी तो कोर्ट से कहा कि वह पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगाई गई पांच हजार की जुर्माना राशि का भुगतान करेंगे और स्वयं 1000 पौधे लगाएंगे।

टीआई को एक साल में लगाने होंगे फलदार पौधे

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए कि पौधे आम, जामुन, महुआ, अमरूद जैसे फलदार किस्मों के हों। ये पौधे सतना जिले के चित्रकूट में 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 तक लगाए जाएंगे। कोर्ट के द्वारा साफतौर पर स्पष्ट किया गया है कि लगाए हुए पौधों की देखभाल स्वयं थाना प्रभारी को ही करनी होगी। ताकि पौधे अच्छे तरह स्थापित हो पाएं। इसमें सतना एसपी को टीआई के द्वारा लगाए गए पौधों का निरीक्षण करना होगा।

टीआई ने सजा को बताया सौभाग्य

इस आदेश के बाद टीआई रावेंद्र द्विवेदी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, हाईकोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन करूंगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। फलदार पौधे लगाना पुण्य का कार्य है, जिसे मैं पूरे मन से निभाऊंगा।

 

 

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Source : Agency

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